कोरबा :- छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार 26 अक्टूबर 2026 को शासकीय हाई स्कूल भैसमा में “सुरक्षित बचपन अभियान” अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायाधीशों ने छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, बाल संरक्षण तथा विभिन्न अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी।कार्यक्रम में न्यायाधीशों ने अपने उद्बोधन में निःशुल्क विधिक सेवा के बारे में जानकारी देते हुए सुरक्षित बचपन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों को गुड टच-बैड टच की पहचान, किसी भी अनुचित व्यवहार के प्रति सतर्क रहने तथा ऐसी स्थिति में अपने अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।

साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में भी बताया छात्राओं को लैंगिक अपराधों, हिट एंड रन योजना, पीड़ितों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति, महिलाओं के कानूनी अधिकार, साइबर अपराध, बाल श्रम तथा बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।बच्चों को कानून के प्रति जागरूक रहने, ऑनलाइन गतिविधियों में सावधानी बरतने और किसी भी प्रकार के शोषण या अपराध की स्थिति में सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

शिविर का उद्देश्य बच्चों एवं छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें सुरक्षित वातावरण के महत्व से परिचित कराना तथा किसी भी प्रकार के शोषण, अपराध या उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना रहा।
