नई दिल्ली
रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी ने दिवंगत पर्यावरणविद और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के पूर्व प्रमुख आर.के. पचौरी द्वारा दायर अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सशर्त माफी मांगी। पचौरी ने फरवरी 2016 में अदालत की अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें कई मीडिया घरानों पर जानबूझकर और तिरस्कारपूर्वक अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के दावों को प्रकाशित करने से रोक दिया गया था।
गोस्वामी के हलफनामे में कहा गया है : “मैं इस माननीय न्यायालय से माफी मांगता हूं और अनुरोध करता हूं कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक माफी स्वीकार करे और प्रतिवादी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही बंद करे।”
हलफनामे में आगे कहा गया है कि गोस्वामी देश के एक सम्मानित नागरिक हैं, जो कानून का पालन करते हैं और सभी अदालतों को उच्च सम्मान देते हैं।
हलफनामे में आगे कहा गया है, “इस अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने से कम अवज्ञा के लिए कोई भी कार्य/चूक करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं कहता हूं कि कथित प्रसारण इस विश्वास के तहत किया गया था कि पारित आदेश के संदर्भ में इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इस माननीय न्यायालय द्वारा 18.02.2015 को सीएस (ओएस) 2015 के 425 में पारित किया गया। कथित प्रसारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत स्वतंत्रता के मद्देनजर निष्पक्ष रिपोर्टिग के हिस्से के रूप में किए गए