नई दिल्ली:- केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है. UPS एक सुनिश्चित पेंशन देगा, जिसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. राज्य सरकार के पास भी अपने कर्मचारियों के लिए UPS चुनने का विकल्प भी है. सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से कम कोष और कम रिटर्न और पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के बारे में कर्मचारियों की नाराजगी के कारण UPS की घोषणा की है.
OPS और UPS में पेंशन कैलकुलेट कैसे होती है
यूपीएस और ओपीएस दोनों ही सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देते हैं. हालांकि, पेंशन की गणना कैसे की जाती है, इस मामले में दोनों योजनाओं में अंतर है.
ओपीएस के तहत, सुनिश्चित पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता के 50 फीसदी पर तय की गई थी.
हालांकि, यूपीएस के तहत, सुनिश्चित पेंशन सुपरएनुएशन से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन + डीए होगी.
इसका मतलब यह होगा कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीनों के वेतन + डीए के औसत का 50 फीसदी मिलेगा. इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी को सरकार के साथ अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ महीनों के लिए उच्च वेतनमान में प्रमोट किया जाता है, तो उसे अंतिम वेतन का 50 फीसदी नहीं मिलेगा. बल्कि थोड़ी कम राशि मिलेगी क्योंकि यह पिछले 12 महीनों के औसत का 50 फीसदी होगा.
कर्मचारियों को यूपीएस में कितना योगदान करना होगा
यूपीएस के तहत, एक कर्मचारी को पेंशन फंड में योगदान करना आवश्यक है. यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक कर्मचारी के योगदान के समान है. कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी यूपीएस में योगदान करना चाहिए. सरकार भी यूपीएस में योगदान करेगी, जो 14 फीसदी से बढ़कर 18.5 फीसदी हो जाएगा.
एनपीएस के तहत, सरकार वर्तमान में 14 फीसदी योगदान देती है, जबकि कर्मचारी एनपीएस में 10 फीसदी योगदान करते हैं. ओपीएस के तहत, कर्मचारी योगदान नहीं करते थे.
यूपीएस में महंगाई पर ध्यान
यूपीएस न्यूनतम दस साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट के समय 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देता है. सरकार के पेंशनर्स पोर्टल के अनुसार, न्यूनतम पेंशन वर्तमान में दस साल की न्यूनतम सेवा के बाद 9,000 रुपये प्रति माह है.
क्या यूपीएस में टैक्स में मिलेगी छूट
केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी वर्तमान में NPS योजना में सरकार के योगदान के लिए टैक्स लाभ के लिए पात्र है. आयकर अधिनियम 1961 के तहत पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी की कटौती उपलब्ध है. चूंकि OPS में कोई कर्मचारी योगदान नहीं था, इसलिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं था. सरकार को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या कर्मचारी और सरकार के योगदान किसी भी कर लाभ के लिए उपलब्ध हैं.
