नई दिल्ली:– सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने ‘लघु करदाताओं की विदेशी आस्तियों का प्रकटीकरण स्कीम नियम, 2026’ (FAST-DS Rules, 2026) को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह स्कीम छोटे करदाताओं को पहले से घोषित नहीं की गई कुछ विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय का खुलासा करने का अवसर देती है।
इस योजना के तहत पात्र टैक्सपेयर्स निर्धारित टैक्स या फीस का भुगतान करके ऐसी विदेशी संपत्तियों और आय की जानकारी घोषित कर सकेंगे, जिनका पहले रिटर्न में खुलासा नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी संपत्तियों से जुड़ी जानकारी नियमों के तहत घोषित करने का अवसर देना है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार FAST-DS Rules, 2026 16 अगस्त 2026 से प्रभावी होंगे। योजना के तहत पात्र करदाता अपनी घोषणा 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल कर सकेंगे।
