नई दिल्ली:- नवंबर की शुरुआत के साथ सड़क पर सफर करने वालों, मोबाइल उपभोक्ताओं और पेंशनभोगियों के लिए कई जरूरी व्यवस्थाएं सामने आई हैं। कहीं स्थानीय लोगों को सालाना टोल पास की सुविधा मिलेगी, तो कहीं वाहनों की आवाजाही और भुगतान के नियम बदल रहे हैं। इस महीने बैंक जाने और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की योजना भी समय रहते बनानी होगी। जानिए सात प्रमुख बातें।
- स्थानीय टोल पास का शुल्क ₹1,500 या ₹3,000
राष्ट्रीय राजमार्ग के पात्र टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैरव्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए 1 नवंबर 2026 से रियायती सालाना स्थानीय पास की व्यवस्था लागू है।
नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमा के बाहर स्थित प्लाजा पर इसका शुल्क ₹1,500 सालाना, जबकि इन सीमाओं के भीतर स्थित प्लाजा पर ₹3,000 सालाना होगा। वाहन पर वैध और चालू FASTag जरूरी है।
पास केवल संबंधित टोल प्लाजा पर चलेगा। दूरी के आधार पर टोल वसूलने वाले मार्गों और सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध होने वाली जगहों पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। पात्र प्लाजा पर पास नवंबर से और राजमार्गयात्रा ऐप पर 1 दिसंबर से उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
- दिल्ली में वाहन प्रवेश पर पाबंदियां, मुंबई-पुणे लिंक पर भी रोक
दिल्ली की प्रदूषण नियंत्रण योजना में 1 नवंबर से बाहर पंजीकृत और BS-VI मानक से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रावधान है। CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली जाने से पहले वाहन की श्रेणी, उत्सर्जन मानक और लागू छूट देखना जरूरी होगा।
दूसरी ओर, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। इसमें छोटे मालवाहक वाहन भी शामिल हैं। इन्हें एक्सप्रेसवे के पुराने मार्ग से जाना होगा। आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।
- GST में सुधारों की मंजूरी, लागू तारीख अधिसूचना से तय होगी
GST परिषद ने रिफंड की प्रक्रिया तेज करने और कारोबारियों का अनुपालन आसान बनाने के लिए कई सुधार सुझाए हैं। इनमें कुछ श्रेणियों में सिस्टम के जरिए रिफंड मंजूर करने की व्यवस्था भी शामिल है।
पिछले वित्त वर्ष में ₹5 करोड़ तक के कुल कारोबार वाले और केवल अपंजीकृत ग्राहकों को सामान या सेवाएं देने वाले कारोबारियों के लिए वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न और तिमाही भुगतान व्यवस्था के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
परिषद की घोषणा के अनुसार, इन निर्णयों को संबंधित अधिसूचनाओं, परिपत्रों और कानूनी संशोधनों से प्रभावी किया जाएगा। इसलिए सभी प्रस्तावों को एक साथ 1 नवंबर से लागू नई व्यवस्था बताना सही नहीं होगा।
- तमिलनाडु में ₹1,000 से अधिक की शराब खरीद पर डिजिटल भुगतान
तमिलनाडु राज्य विपणन निगम यानी TASMAC के खुदरा शराब बिक्री केंद्रों पर 1 नवंबर से ₹1,000 से अधिक के खरीद लेनदेन के लिए निर्धारित डिजिटल भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है।
यह सीमा कुल खरीद के लेनदेन से संबंधित है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए दुकानों पर भुगतान मशीनों और तकनीकी सुविधाओं को चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- CNAP से अनजान कॉल करने वाले का नाम दिखाने की व्यवस्था
दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को 1 नवंबर से 4G और उससे नई तकनीक वाले नेटवर्क पर कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
इस व्यवस्था में कॉल करने वाले का वह नाम दिखाई देगा, जो उसकी दूरसंचार कंपनी के ग्राहक रिकॉर्ड में दर्ज है। सुविधा के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। अनसेव अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल आने पर स्क्रीन पर ‘International Call’ दिखाने का प्रावधान है। 2G, 3G और लैंडलाइन के लिए व्यवस्था पर अलग से विचार किया जाएगा।
- बैंक की छुट्टियां शहर और राज्य के अनुसार अलग रहेंगी
नवंबर में रविवार के अवकाश 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को पड़ेंगे। दूसरे और चौथे शनिवार के कारण 14 और 28 नवंबर को भी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
इसके अलावा दिवाली, छठ और गुरु नानक जयंती सहित स्थानीय पर्वों पर अलग-अलग शहरों में अवकाश रहेगा। सभी राज्यों में छुट्टियों की तारीखें एक जैसी नहीं होंगी। शाखा में जरूरी काम हो तो अपने बैंक का स्थानीय कैलेंडर देखकर जाएं। सामान्य तौर पर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं छुट्टियों में भी उपलब्ध रहती हैं।
- पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का महीना
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए नवंबर वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का महत्वपूर्ण समय है। सामान्य व्यवस्था के तहत इसे 30 नवंबर तक जमा करना होता है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को 1 अक्टूबर से यह सुविधा मिलती है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर 2026 तक पांचवां राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चला रहा है। इसके तहत 2,000 शहरों और जिलों में शिविर आयोजित होंगे। फेस ऑथेंटिकेशन सहित डिजिटल माध्यमों से प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता दी जाएगी।
