प्रार्थी कीर्ति कुमार मार्को निवासी पीपलामार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि हेंमत कुमार मरावी पिता शिवा सिहं पिछले वर्ष जिला व्यापार उद्योग केंद्र जिला गौपेंम में लोन एजेंट हूं , बोलकर जिला व्यापार एंव उद्योग केंद्र से लोन पास करवा देने का विस्वास दिलाकर 15000 रूपये फाईल प्रोसेस का लगेगा और इसमें 5,00,000 रू. का लोन सेक्सन हो जाएगा, जिसमें 1,75000 रू का छूट हो जायेगा बोलने पर और लोन के लिए आधार कार्ड , पैन कार्ड , राशन कार्ड , फोटों , बिजली बिल खाता क्रमांक जाति निवास डाक्यूमेंट जमा करवाया लोन लेने के नाम पर हेंमत कुमार मरावी को 6000 रूपयें नगदी तथा विनोद मरावी पिता हेम सिहं मरावी से 15000 रूपयें , राजभवन सिहं पिता रूदन सिहं मार्को निवासी पीपलामार से 15000 रूपयें तथा शैलेंद्र कुमार चौधरी पिता तीरथ प्रसाद से 15000 रूपयें कुल 51,00 हजार रूपये धोखाधड़ी कर ले लिया। रिपोर्ट पर थाना पेण्ड्रा में अपराध क्रमांक 189/22 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी पेंड्रा के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल द्वारा त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश थाना प्रभारी को दिए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा,अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पेण्ड्रा उप निरीक्षक धर्म नारायण तिवारी एवं टीम के द्वारा गाँव मे दबिश देकर आरोपी हेंमत कुमार मरावी पिता शिवा सिहं मरावी साकिन कुदरी को तत्काल गिरफ्तार किया ।