नई दिल्ली:– मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित Blink Commerce Private Limited के एक प्रतिष्ठान पर महाराष्ट्र राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के रखरखाव और कीट नियंत्रण से जुड़ी कई कमियां सामने आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
FDA के अनुसार, प्रतिष्ठान की जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के स्टोरेज एरिया में अस्वच्छता के साथ-साथ कॉकरोच की मौजूदगी पाई गई। इसके अलावा कुछ खाद्य उत्पादों की स्थिति और उन्हें रखने के तरीके को लेकर भी नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई।
7 अगस्त को हुई थी खाद्य सुरक्षा जांच
महाराष्ट्र FDA के बृहन्मुंबई विभाग की टीम ने 7 अगस्त 2026 को मलाड वेस्ट स्थित Blink Commerce Private Limited के परिसर का निरीक्षण किया था। यह जांच खाद्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों की नियमित निगरानी के तहत की गई। अधिकारियों ने इस दौरान खाद्य सामग्री के भंडारण, सफाई व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की स्वच्छता से जुड़े इंतजामों की जांच की।
फल-सब्जियों के पास कॉकरोच मिलने का दावा
निरीक्षण के दौरान फल और सब्जियों के स्टॉक वाले हिस्से में बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए जाने की जानकारी FDA की ओर से दी गई है। विभाग के मुताबिक, ऐसी स्थिति खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा बढ़ा सकती है। इसके अलावा खाद्य सामग्री को फर्श पर रखे जाने और कुछ जगहों पर जंग लगे रैक का इस्तेमाल किए जाने की बात भी जांच में सामने आई।
एक्सपायर्ड और खराब पैकेज्ड सामान मिला
FDA के मुताबिक, कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड, खराब और कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थ भी पाए गए। खाद्य सामग्री के स्टोरेज में निर्धारित FIFO/FEFO व्यवस्था का पालन नहीं किए जाने की बात भी निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज की गई। अधिकारियों ने कोल्ड स्टोरेज की सफाई व्यवस्था को लेकर भी आपत्ति दर्ज की।
कीट नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल
जांच में खाद्य पदार्थों को रखने और संभालने वाले स्थानों पर कीट एवं चूहों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिलने की बात कही गई। कचरा प्रबंधन और परिसर के सामान्य रखरखाव में भी कमियां पाई गईं।
इसके साथ ही खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच और स्वास्थ्य रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेजों की कमी सामने आई। व्यक्तिगत स्वच्छता और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता को लेकर भी FDA ने कमियां दर्ज कीं।
खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित
निरीक्षण के दौरान सामने आई इन खामियों के आधार पर महाराष्ट्र FDA ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) और संबंधित खाद्य व्यवसाय लाइसेंस नियमों के तहत कार्रवाई की। इसके तहत Blink Commerce Private Limited का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन के दौरान कारोबार पर रहेगी रोक
लाइसेंस निलंबित रहने की अवधि में संबंधित प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण या अन्य खाद्य कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी।
FDA ने कहा है कि यदि लाइसेंस निलंबन के बावजूद वहां खाद्य कारोबार संचालित पाया गया, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार आगे कार्रवाई की जा सकती है।
मलाड स्थित इस प्रतिष्ठान पर हुई कार्रवाई के बाद अब खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन और आगे की विभागीय प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है।
