नई दिल्लीः हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल और 50 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। इससे पहले 21 मई को अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया था।
बता दें कि सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया था। चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच वैध आय से 6.09 करोड़ रुपये ज्यादा की संपत्ति जुटाने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय ने 2019 में चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था। इससे पहले उन्हें 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था और दस साल की सजा हुई थी।