मध्यप्रदेश:- 35 लाख आउटसोर्स, अस्थाई कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें नए साल पर बड़ा तोहफा बस मिलने ही वाला है। न्यूनतम वेतन बढ़ाए जाने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं किए जाने पर सीटू द्वारा दिए गए अवमानना नोटिस के बाद सरकार भी आखिरकार मान गई है। अब न केवल न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाएगा बल्कि 9 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने न्यूनतम वेतन में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने इसे अप्रैल 2024 में लागू किया, लेकिन कर्मचारियों और श्रमिकों को केवल एक महीने ही बढ़ा हुआ वेतन मिल पाया। इसके बाद एक एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने वेतनवृद्धि की अधिसूचना के संचालन व कार्यान्वयन पर 8 मई 2024 को स्टे लगा दिया था। इस मामले में सीटू ने हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। जिसके बाद 3 दिसंबर 2024 को इस स्टे को निरस्त कर दिया था।
