नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई चल रही है।
▪️ SBI ने कोर्ट से कहा कि ब्योरा देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक को थोड़ा और समय चाहिए।
▪️ SBI की इस बात पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि अब तक आपने क्या किया?
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी और SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था।
4 मार्च को SBI ने SC में याचिका दाखिल कर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। जिसपर अभी सुनवाई हो रही है।
