
वन मंडलाधिकारी कटघोरा वनों से हो रहे पेड़ों की अवैध मुखबिर नियुक्त करते हुए कटाई के प्रभावी रोकथाम हेतु दिशा निर्देश जारी किए थे प्राप्त दिशानिर्देश के परिपालन में एसडीओ ए आर बंजारे के मार्गदर्शन रेंज प्रभारी धर्मेंद्र चौहान के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन मंडलाधिकारी कटघोरा शमां फारूखी द्वारा सर्च वारंट जारी किया गया था। जहां वन विभाग की टीम ने चारों घरों में एक साथ दबिश दी और घर की तलाशी ली चारों ग्रामीणों के कब्जे से कुल 54 नग साल चिरान घरों एवं बाड़ी से चिरान लकड़ी जप्त किया गया।
कटघोरा बन मंडल के पसान रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमरा में कुछ ग्रामीणों द्वारा जंगल से साल पेड़ों की अवैध कटाई कर उसे चिरान में तब्दील कर गोरख धंधा चलाया जा रहा था। धुर वनांचल एवं दूरस्थ व्यापक क्षेत्र होने की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद थे।
वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र चौहान वह उनकी संयुक्त टीम ने पसान रेंज के ग्राम सेमरा निवासी सुखदेव पिता रामदुलारे यादव 50 वर्ष, राजेंद्र कुमार पिता रामनारायण यादव 25 वर्ष,राजू पिता सत्यवान गोंड एवं मणिशंकर पिता राजाराम यादव के घरों वा बाड़ी में छापा मारा जहां ग्रामीणों के घरों व बाड़ी की तलाशी ली तो उनके कब्जे से 54 नग साल चिरान बरामद कर जप्त कर अभियुक्तों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ वन अधिनियम 1984 की धारा 13 एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा तीन के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया
आज वन अमला व्दारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए घरों एवं बाड़ी में छिपाई गई चिराग लकड़ी जप्त कर वन अधिनियम 1984 की धारा 13 के तहत दोष सिद्ध पाए जाने पर प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
इस संयुक्त कार्यवाही में रेंजर धर्मेंद्र चौहान, डिप्टी रेंजर मालिकराम पोर्ते, शारदा प्रसाद शर्मा, रविशंकर, अरुण पांडेय सुशीला विंध्यराज मनेंद्र कोर्राम, ईश्वरदास मानिकपुरी, रामअवतार मरकाम व तुलसीदास वन प्रबंधक समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही।