बेंगलुरु, 9 फरवरी । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की अनुमति देने के मामले में कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले को वृहत पीठ के पास भेज
दिया।
न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने कहा कि वृहत पीठ इस मामले में अंतरिम राहत पर भी विचार करेगी।
न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा, “ अदालत का विचार है कि सुनवाई में जिन महत्वपूर्ण सवालों पर बहस हो रही है,उनसे संबंधित कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं ताकि यह तय किया जा सके कि इस विषय में क्या एक वृहत पीठ का गठन किया जा सकता।”
पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत पर वृहत पीठ विचार करेगी, जिसे मुख्य न्यायाधीश अपने विवेक से गठित कर सकते हैं।