छत्तीसगढ़ : नाबालिक का अपहरण कर पूणे ले जाने वहां शादी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को द्वितीय फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश उषा गेंदले ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। गगन उर्फ करिया मनहर राहौद शिवरीनारायण का रहने वाला है।
उसने 19 जुलाई 2018 को मुड़पार मस्तूरी की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर पूणे ले गया।जहां किशोरी की इच्छा के विपरीत शादी करने के लिए विवश किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मस्तूरी पुलिस कार्रवाई की।
शासन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक हेमंत दिघ्रस्कर ने पैरवी करते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को धारा 363 के लिए सात साल सश्रम कारावास, धारा 366 के लिए दस साल सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी।
हत्या का प्रयास के आरोपी दुर्गा प्रसाद उर्फ किशन कुमार मिश्रा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सावंत की कोर्ट ने 7 साल कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी दुर्गा प्रसाद उर्फ किशन कुमार मिश्रा जो ग्राम कुआं चकरभाठा का रहने वाला है वर्तमान में चुचुहियापारा ओवर ब्रिज के नीचे हेमूनगर में रहता है। 26 अगस्त 2019 को मोहल्ले की नेहा यादव जो शंकर नगर ओवर ब्रिज के ऊपर टहल रही थी को गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया। इससे नेहा के गले, हाथ व पेट में गंभीर चोट आई।
आरोपी के मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया। सजा देते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि मौजूदा मामले में प्रार्थिया के ऊपर की गई घटना से मृत्यु भी हो सकती थी, जिस मनः स्थिति में अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किया गया है, उसे देखते हुए उसे पर्याप्त दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में समाज में इस तरह के संबंध बढ़ गये हैं। कोर्ट ने अभियुक्त दुर्गा प्रसाद उर्फ किशन कुमार मिश्रा को भारतीय दण्ड विधान की धारा 307 के अंतर्गत 7 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।