
आरोपी:-
1)दिग्विजय दास बैरागी पिता तुलसी दास बैरागी उम्र 36 साल निवासी ग्राम बुड़िया थाना तमनार जिला रायगढ़
जीपीएम/ समस्त ग्रामसखी ग्राम भर्रीडाँड़ की ओर से लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि विविध वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय शिक्षक बिहार शिव मंदिर के पास ग्रीन गार्डन कॉलोनी के पीछे मंगला बिलासपुर के संस्था प्रमुख रमेश कुमार लाल एवं संयोजक डी डी बैरागी के द्वारा जून 2020 से सितंबर 2020 के मध्य मरवाही ब्लॉक के ग्रामों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं प्रशिक्षण के नाम पर ग्राम सखियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं से वर्मी वार्ड यूनिट लगाने हेतु प्रति यूनिट 4000 लिये इस प्रकार मरवाही थाना क्षेत्र से लगभग ₹500000 का फर्जीवाड़ा किया गया। आवेदन पर रिपोर्ट थाना मरवाही में अपराध क्रमांक 155/2022 धारा 420, 34 भादवि कायम कर विवेचना की जा रही थी।
प्रकरण के हालात से थाना प्रभारी मरवाही के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गौरेला अशोक वाडेगावकर के मार्गदर्शन में थाना मरवाही की टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी हेतु निर्देशित किया गया था।
थाना प्रभारी मरवाही निरीक्षक अनिल अग्रवाल की टीम के द्वारा आरोपियों की पतासाजी लगातार की जा रही थी। पतासाजी के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त दोनों आरोपी जिला सूरजपुर में भी इसी प्रकार के अपराध में जेल में निरूद्ध है जिनका आज प्रोडक्शन वारंट जारी करा कर आरोपियों दिग्विजय दास बैरागी पिता तुलसी दास बैरागी निवासी ग्राम बुड़िया तमनार रायगढ़ एवं रमेश कुमार लाल पिता स्वर्गीय आरडी लाल निवासी बी 56 नंदन विहार शिव मंदिर के पास मंगला थाना सिविल लाइन बिलासपुर की औपचारिक गिरफ्तारी की गई है ।
