छत्तीसगढ़:– खैरागढ़ खरीफ वर्ष 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में फसल बीमा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। योजना के अंतर्गत धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी फसलों का बीमा कराया जा सकता है।
उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि तथा प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान की स्थिति में यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि किसान अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना बैंक, सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें।
पिछले खरीफ सीजन में जिले के 11,323 बीमित किसानों को फसल क्षति के एवज में 2,579.11 लाख रुपये की दावा राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई थी। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-स्वामी और बटाईदार किसान ले सकते हैं। अऋणी किसानों के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन, आधार, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज और बुआई प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
