छत्तीसगढ़:– जांजगीर-चांपा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अब जिले के सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।
आदेश उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई
कलेक्टर महोबे ने निर्देश दिया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने टीएल (टाइम लिमिट) बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नागरिकों से की गई अपील
कलेक्टर ने जिले के आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बिना हेलमेट दोपहिया और बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जीवन के लिए भी खतरनाक है।
सड़क हादसों पर लगाम के लिए अभियान
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जांजगीर पुलिस ने जिलेभर में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बिना हेलमेट वाहन चलाना, तीन सवारी बैठाना, तेज गति, मोबाइल पर बात करना और शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर सख्त नजर रखी जाएगी।
पुलिसकर्मियों को भी पालन करना होगा नियम
एसपी विजय कुमार पांडे ने पुलिसकर्मियों को भी यातायात नियमों के पालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से गलत है। एसपी ने साफ कहा है कि 1 नवंबर से बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
