रीवा:- घटना जनेह थाना क्षेत्र दिनांक 13/10/23 की है अभियोक्त्री 12 वर्ष की अपने भाई 9 वर्ष के साथ स्कूल गयी थी जब दिन 11 बजे वापस लौट रही थी तो बघवार बगीचे मे आरोपी अंजनी केवट मिला बोला कहाँ जाना है अभियोक्त्री ने अपना गाँव बताया तो आरोपी ने कहाँ कि मै भी उधर ही जा रहा चलो छोड़ दूगाँ। किन्तु गाँव के मोड़ पर बार बार बोलने पर भी बाईक नही रोकी फिर अपनी बाईक से सुकाड़ नदी के पास सुनसान जगह ले गया।।अभियोक्त्री के भाई को जान से मारने की धमकी देकर अभियोक्त्री के कपडे़ उतारकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया ।फिर अभियोक्त्री अपने घर आई और अपनी बडी़ माँ को घटना बताई।।फिर घर वाले शंकरगढ ले जाकर ईलाज कराये और रिपोर्ट थाना जनेह मे की।प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी जनेह शैल यादव द्वारा की गई थी और पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजन अधिकारी पाक्सो धीरज सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो और तर्को से सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो त्योथर द्वारा आरोपी को धारा 5/6 पाक्सो एक्ट मे आजीवन कारावास सश्रम जो शेष प्राकृत जीवन के तुल्य और 5000 अर्थदण्ड धारा 363 भादवि मे 3 वर्ष सश्रम कारावास जुर्माना 2000,धारा 366भादवि मे 7 वर्ष सश्रम कारावास अर्थदण्ड 5000, धारा 506 भादवि मे 3 वर्ष सश्रम कारावास अर्थदण्ड 3000 से दण्डित किया।गया।।
