नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस के अवसर पर ‘हिंदी जन सूचना सेवा’ शुरू करने का ऐलान किया है। इस सेवा के तहत सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का आसान हिंदी सार लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही रोजाना कोर्ट के फैसलों का 15 से 30 मिनट का हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। इन वीडियो और ऑडियो में संबंधित फैसले का आधिकारिक लिंक भी दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अदालत की इस पहल का मकसद कानूनी जानकारी को आम लोगों के तक आसानी से पहुंचाना है। सरल भाषा में सार के साथ ही ऑडियो और वीडियो उन लोगों के लिए उपयोगी होंगे जिनको लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने या समझने में परेशानी होती है। यह पहल खास तौर पर आम लोगों, वादकारियों और दिव्यांगजनों तक जानकारी को आसान बनाना है।
