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    Home » क्या है NDPS एक्ट जो बन गई एल्विश यादव के गले की फांस, जानिए कितनी हो सकती है यूट्यूबर को सजा..
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    क्या है NDPS एक्ट जो बन गई एल्विश यादव के गले की फांस, जानिए कितनी हो सकती है यूट्यूबर को सजा..

    By Tv 36 HindustanMarch 19, 2024No Comments3 Mins Read
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    नई दिल्ली:- मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दरअसल, एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिस दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि वह सांपों का जहर मंगवाता है। इस मामले में एक अन्य आरोपी से भी संपर्क किया गया है।

    एल्विश यादव को जमानत दिलाने के लिए उनके वकील हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल एल्विश के लिए NDPS एक्ट की धारा-27A परेशानी की सबब बन गई है। एल्विश यादव से पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती पर भी यहीं धारा लगाई गई थी। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि NDPS एक्ट क्या है, कब लगता है और इससे जुड़े सजा के क्या प्रावधान है।

    क्या है NDPS एक्ट

    NDPS का पूरा नाम नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। इस एक्ट के तहत नशीली दवाइयों इस्तेमाल या नशीली पदार्थ के उत्पादन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

    इसके अलावा, यदि कोई शख्स किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के निर्माण, खेती, कब्जा, ब्रिकी, खरीद या सेवन करने जैसे गतिविधियों में शामिल होता है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। ये एक्ट फिलहाल एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने की वजह से लगाया गया है। जो उनके लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है।

    कब शुरू हुआ NDPS एक्ट

    एनडीपीएस एक्ट की शुरुआत साल 1985 में हुई थी। इस एक्ट को देश में किसी भी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के बनने के एक साल बाद ही 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कर दी गई थी।

    क्या है सजा के प्रावधान

    NDPS 27A एक्ट के तहत सजा का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि कौन-सा नशीला पदार्थ है और उसकी मात्रा क्या है। इस एक्ट में दोषी की सजा को लेकर अलग-अलग प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्हें जमानत मिल जाती है, जिन्होंने सिर्फ नशीले पदार्थ का सेवन किया होता है, लेकिन जमानत तभी मिलती है, जब वह शख्स किसी भी प्रकार के ड्रग व्यापार में शामिल न हो। ड्रग्स कम मात्रा में लिया गया हो, तो 1 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है।

    वहीं, इसके व्यापार में शामिल व्यक्ति को 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो, इस NDPS 27A एक्ट में केवल उन्हीं लोगों को जमानत मिलती है, जिन्होंने खुद इसका केवल सेवन किया है, इसके अलावा अन्य लोगों को लंबी सजा और जुर्माना देना पड़ सकता है।

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