नई दिल्ली. 30 सितंबर की तारीख बिलकुल नजदीक आ गई है. अगर आपके पास 2000 का नोट हो तो जल्द एक्सचेंज करवा लें क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने आदेश में कहा है कि जिनके पास 2000 के नोट हों वो 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कर दें. इस मामले पर आरबीआई ने ये साफ नहीं किया है कि 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा या नहीं. क्या आरबीआई दो हजार रुपये के नोट को जमा कराने की तारीख बढ़ा भी सकती है?ऐसे में आखिरी वक्त में लोग 2000 का नोट जमा करने को लेकर बैंक पहुंच रहे हैं.
आरबीआई डेटा के मुताबिक मई 2023 को 2000 के नोट बैंकों में जमा करने का आदेश दिया गया. 30 सितंबर तक 2000 के नोट को जमा करने की आखिरी तारीख दी गई थी. भारत में 2000 के नोट के करीब 3.62 लाख करोड़ वेल्यू के नोट सर्कुलेशन में थे. 31 अगस्त 2023 तक 3.32 लाख करोड़ वैल्यू के नोट वापस बैंकों में जमा कर दिए गए
2 हजार का नोट, 30 है डेडलाइन, आपने बदला क्याबाय-बाय को तैयार है 2 हजार का नोट, 30 है डेडलाइन, आपने बदला क्याफटाफट बदल लें 2000 के नोट, वरना 4 दिन बाद बन जाएंगे सिरदर्दफटाफट बदल लें 2000 के नोट, वरना 4 दिन बाद बन जाएंगे सिरदर्दनोटबंदी के बाद देश में 500 और 1000 के नोट हुए थे बैन, अब क्या होगासूत्रों के मुताबिक अब सिर्फ 4-5 हज़ार करोड़ वेल्यू के 2000 के नोट ही बाज़ार में सर्कुलेशन में बचे हैं.
लोगों के लिए बैंकों ने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द 2000 का नोट जमा कर दें जिससे कि आगे दिक्कत ना हो. इससे पहले जब केंद्र सरकार ने 8 नवबंर 2016 को नोटबंदी का फैसला किया था. इसके बाद से देश में 500 और 1000 के पुराने नोट बैन हो गए थे. इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 और 2000 रुपये का नोट को बाजार में उतारा था. इस फैसले के 7 साल बाद 2000 रुपये के नोट को आदेश जारी हुआ. इस फैसले के बाद आरबीआई ने सभी बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 के पुराने नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देने का ऐलान किया है.
Post Views: 0