कोरबा, 15 मार्च। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पालन मे बी पी वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में सचिव शीतल निकुंज /व्यवहार न्यायाधीश 2 सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा,एक दिवसीय सेमिनार शा. ITI कोरबा सम्पन्न हुआ जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम2019 के प्रावधानों वक्ताओं के अधिकारों के संबंध में आम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकारों के साथ-साथ उपभोक्ता विवादों के निराकरण की विद्यमान प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों की खरीदी करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उत्पादकों द्वारा किन किन तथ्यों का अपने उत्पाद की पैकिंग में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए दैनिक उपयोग में आने वाली अप मिश्रित नकली वस्तुओं के पहचान के सरल तरीके की जानकारी इत्यादि विभिन्न जानकारियां शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा की छात्राओं के बीच विधिक जागरूकता सेमिनार का आयोजन कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित विविध नियमों से अवगत करवाया गया।

इस सेमिनार में सस्थान की प्राचार्य पांडेय एवं शिक्षक गण सहित पी एलवी गोपाल चंद्रा भी उपस्थित रहीं इस अवसर पर कुल छात्राओ की संख्या 113 रही जिन्होंने विधिवत श्रवण करते हुए जानकारियों को पालन करने का वादा करते हुए इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित होते रहने की शुभकामनाएं दी।