छत्तीसगढ़:- बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि को तीन महीने तक बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा करते हुए बताया किया अब यह योजना 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी. इससे पहले योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख 30 जून 2026 निर्धारित थी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को शहरी इलाकों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में पात्र उपभोक्ता अभी तक इसके फायदों का लाभ नहीं उठा पाए हैं. ऐसे उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय-सीमा बढ़ाने का फैसला किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान कर सकें. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी पात्र उपभोक्ता सिर्फ समय की कमी के कारण इस योजना का लाभ उठाने से चूक जाए. तीन महीने का अतिरिक्त समय ग्रामीण इलाकों के लोगों को आसानी से रजिस्टर करने और योजना का लाभ उठाने में मदद करेगा.
उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियों में किया गया शामिल
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के दायरे में उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियों को शामिल किया गया है. इनमें 31 मार्च 2023 तक निष्क्रिय हो चुके बिजली कनेक्शन, सक्रिय सिंगल-लाइट कनेक्शन वाले उपभोक्ता, और सक्रिय गैर-सरकारी घरेलू व गैर-सरकारी कृषि उपभोक्ता शामिल हैं. इस स्कीम के तहत सरकार बकाया बिजली बिलों के भुगतान को आसान बनाने के लिए खास छूट दे रही है. योग्य ग्राहकों को सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जबकि मूल बकाया राशि पर 75 प्रतिशत तक की राहत का प्रावधान किया गया है. इससे उन ग्राहकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे.
ग्राहकों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए, ग्राहकों को सबसे पहले बिजली विभाग के पास रजिस्टर करना होगा. रजिस्ट्रेशन के समय कुल बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत जमा करना जरूरी है. बाकी बची हुई रकम का भुगतान आसान किश्तों में किया जा सकता है. सरकार ने यह भी साफ किया है कि जो ग्राहक इस स्कीम के तहत रजिस्टर करेंगे, उनसे अगले महीने के लिए कोई अतिरिक्त सरचार्ज नहीं लिया जाएगा. इससे ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपना बकाया बिजली बिल चुकाना आसान हो जाएगा.
