Close Menu
Tv36Hindustan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram Vimeo
    Tv36Hindustan
    Subscribe Login
    • समाचार
    • छत्तीसगढ
    • राष्ट्रीय
    • नवीनतम
    • सामान्य
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • लेख
    • मध्य प्रदेश
    • ज्योतिष
    Tv36Hindustan
    Home » चौथे बच्चे पर नहीं मिलेगी मैटरनिटी लीव, यहां के हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज…
    समाचार

    चौथे बच्चे पर नहीं मिलेगी मैटरनिटी लीव, यहां के हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज…

    By Tv36 HindustanAugust 12, 2026No Comments4 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn VKontakte Email Tumblr
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    नई दिल्ली:– इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव की मांग करने वाली एक महिला सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित शर्तों के तहत चौथे बच्चे के लिए सामान्य मैटरनिटी लीव का लाभ नहीं दिया जा सकता।
    मामला संभल जिले से जुड़ा है, जहां सरकारी कर्मचारी शशि कुमारी ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें चौथे बच्चे के लिए उनकी मैटरनिटी लीव की मांग को मंजूर नहीं किया गया था। कर्मचारी ने अदालत से छह महीने की मैटरनिटी लीव देने का निर्देश जारी करने की मांग की थी।
    पहले तीन बच्चों पर नहीं ली थी छुट्टी, फिर भी नहीं मिली राहत
    याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्होंने अपने पहले तीन बच्चों के जन्म के समय मैटरनिटी लीव का लाभ नहीं लिया था। ऐसे में चौथे बच्चे के जन्म पर उन्हें मैटरनिटी लीव दी जानी चाहिए।

    याचिकाकर्ता के वकील ने संबंधित अधिकारी के आदेश को गलत और मनमाना बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की। उनका तर्क था कि पहले तीन प्रसव के दौरान छुट्टी नहीं लेने के कारण इस बार महिला को मैटरनिटी लीव से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

    हालांकि राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने इस दलील का विरोध किया। सरकार की ओर से कहा गया कि संबंधित नियमों के अनुसार महिला कर्मचारी चौथे बच्चे के लिए सामान्य मैटरनिटी लीव की पात्र नहीं हैं।

    कोर्ट ने नियमों के आधार पर याचिका की खारिज
    मामले की सुनवाई जस्टिस चौहान की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया।

    अदालत के फैसले का आधार मैटरनिटी लीव से जुड़े मौजूदा सेवा नियम रहे। यानी पहले बच्चों के समय छुट्टी का लाभ नहीं लेने का तर्क अपने आप में चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव का अधिकार पैदा नहीं करता।

    सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए क्या है मैटरनिटी लीव का नियम?
    सरकारी सेवा नियमों के तहत पात्र महिला कर्मचारी को सामान्य परिस्थितियों में 180 दिन यानी करीब छह महीने की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। यह सुविधा सामान्य तौर पर ऐसी महिला कर्मचारी के लिए है, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों।

    इसका मतलब है कि दो या उससे अधिक जीवित बच्चों के बाद होने वाली अगली डिलीवरी पर सामान्य मैटरनिटी लीव का प्रावधान लागू नहीं होता।

    मैटरनिटी लीव के दौरान कर्मचारी को नियमों के अनुसार वेतन के बराबर लीव सैलरी मिलती है। साथ ही यह छुट्टी सामान्य छुट्टी खाते से काटी नहीं जाती।

    मिसकैरेज की स्थिति में अलग नियम
    गर्भपात या मिसकैरेज की स्थिति में बच्चों की संख्या के आधार पर सामान्य मैटरनिटी लीव वाला प्रतिबंध उसी तरह लागू नहीं होता। ऐसे मामलों में पूरी सेवा अवधि के दौरान 45 दिन तक की छुट्टी का प्रावधान है, जो निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन होती है।

    सरोगेसी के मामलों में भी जुड़े प्रावधान
    समय के साथ सरकारी सेवा नियमों में बदलाव किए गए हैं। 2024 में सरोगेसी से जुड़े मामलों के लिए भी मैटरनिटी और पैटरनिटी लीव से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं। इसका उद्देश्य अलग परिस्थितियों में कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार छुट्टी की सुविधा उपलब्ध कराना है।

    पुरुष सरकारी कर्मचारियों को कितनी पैटरनिटी लीव?
    सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ महिला कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पुरुष कर्मचारियों के लिए भी पैटरनिटी लीव का प्रावधान है।

    नियमों के अनुसार पात्र पुरुष सरकारी कर्मचारी को 15 दिन की पैटरनिटी लीव मिल सकती है। इसके लिए कर्मचारी के दो से कम जीवित बच्चे होने की शर्त लागू होती है।

    यह छुट्टी पत्नी की डिलीवरी से 15 दिन पहले से लेकर बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक निर्धारित अवधि में ली जा सकती है। पैटरनिटी लीव के दौरान कर्मचारी को पूरा वेतन मिलता है और यह छुट्टी सामान्य लीव खाते से नहीं काटी जाती।

    चौथे बच्चे की मैटरनिटी लीव पर कोर्ट का फैसला क्यों अहम?
    इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव से जुड़े नियमों की अहमियत को सामने लाता है। मामले में कर्मचारी ने यह तर्क दिया था कि पहले तीन बच्चों के समय उन्होंने मैटरनिटी लीव नहीं ली थी, लेकिन कोर्ट ने मौजूदा नियमों के आधार पर चौथे बच्चे के लिए सामान्य मैटरनिटी लीव देने से इनकार कर दिया।

    हालांकि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि हर परिस्थिति में महिला कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी से वंचित किया जाएगा। अलग-अलग परिस्थितियों के लिए सेवा नियमों में अलग प्रावधान मौजूद हैं। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग के सेवा नियम और कर्मचारी की परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं।

    Post Views: 145

    chhattisgarh Hindi khabar Hindi news hindinews india Raipur Today latest news Today news
    Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Tumblr
    Previous Articleभारत-अफगानिस्तान T20 सीरीज का ऐलान, दिल्ली में होंगे 3 मुकाबले; इस देश दौरे पर संकट…
    Next Article घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे रखना शुभ या अशुभ जानिए क्या कहते हैं वास्तु शास्त्र के नियम…
    Tv36 Hindustan

    Related Posts

    हवा में फेल हुआ इंडिगो विमान का इंजन, 224 यात्रियों की अटकी सांसें, एयरपोर्ट पर ऐसे बची जान…

    August 12, 2026

    घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे रखना शुभ या अशुभ जानिए क्या कहते हैं वास्तु शास्त्र के नियम…

    August 12, 2026

    भारत-अफगानिस्तान T20 सीरीज का ऐलान, दिल्ली में होंगे 3 मुकाबले; इस देश दौरे पर संकट…

    August 12, 2026

    प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मानसून, अगले 4 दिन बारिश के आसार; जानिए रायपुर समेत किन इलाकों में बरसेंगे बादल…

    August 12, 2026

    Comments are closed.

    Ads
               
               
    × Popup Image
    -Ads-
    Ads
    -Ads-
    -Ads-
    -ADS-
    Ads
    -Ads-
    Ads
    Ads
    About
    About

    tv36hindustan is a News and Blogging Platform. Here we will provide you with only interesting content, and Valuable Information which you will like very much.

    Editor and chief:- RK Dubey
    Marketing head :- Anjali Dwivedi
    Address :
    New Gayatri Nagar,
    Steel Colony Khamardih Shankar Nagar Raipur (CG).

    Email: tv36hindustan01@gmail.com

    Mo No. +91 91791 32503

    Recent Posts
    • हवा में फेल हुआ इंडिगो विमान का इंजन, 224 यात्रियों की अटकी सांसें, एयरपोर्ट पर ऐसे बची जान…
    • घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे रखना शुभ या अशुभ जानिए क्या कहते हैं वास्तु शास्त्र के नियम…
    • चौथे बच्चे पर नहीं मिलेगी मैटरनिटी लीव, यहां के हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज…
    • भारत-अफगानिस्तान T20 सीरीज का ऐलान, दिल्ली में होंगे 3 मुकाबले; इस देश दौरे पर संकट…
    • प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मानसून, अगले 4 दिन बारिश के आसार; जानिए रायपुर समेत किन इलाकों में बरसेंगे बादल…
    Pages
    • About Us
    • Contact us
    • Disclaimer
    • Home
    • Privacy Policy
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2026 tv36hindustan. Designed by tv36hindustan.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?