नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की नियुक्तियों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सूरी पाइला द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियुक्तियां करते समय कानून के तहत तय शर्तों का ठीक से पालन नहीं किया गया।
याचिका के अनुसार, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 6 के तहत, सर्च कमेटी को हर खाली पद के लिए पांच लोगों का एक पैनल तैयार करना था।
याचिका में कहा गया है कि मार्च 2024 में चुनाव आयुक्तों के दो पद खाली थे। इसलिए, याचिकाकर्ता के अनुसार, कमेटी को 10 नामों की सिफारिश करनी चाहिए थी। हालांकि, आरोप है कि सर्च कमेटी ने केवल छह नामों की सिफारिश की।
ज्ञानेश कुमार के निलंबन से जुड़ी याचिका पर आदेश से इनकार
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने से जुड़ी याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। याचिकाओं में CEC ज्ञानेश कुमार के काम करने के तरीके और SIR प्रक्रिया से जुड़े उनके फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। आरोपों को लेकर अदालत में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने सोमवार को याचिकाओं पर सुनवाई की थी। पीठ ने इस मामले को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक और याचिका के साथ जोड़ा था।
