
बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। जस्टिस आरसीएस सामंत की एकल पीठ ने मामले में रमन सिंह, सीबीआई, ईडी और ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है।बता दें कि कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया है कि डॉ. रमन सिंह ने साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। उन्होंने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ पहले ईओडब्ल्यू और एसीबी में कई बार शिकायत की। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से पूर्व सीएम की संपत्ति की जांच कराने की मांग की।