नई दिल्ली:- केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना हर माता-पिता की ख्वाहिश होती है. इसके लिए केवीएस ऑनलाइन प्रवेश 2024-25 के तहत एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. केवीएस एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है और जो पैरेंट्स अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए केवल दो दिन बचे हुए हैं.
इसके अलावा जो भी पैरेंट्स केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए आवेदन किए हैं, उन्हें कोटे को ध्यान में रखकर अप्लाई करना चाहिए. अक्सर देखा गया है कि कई पैरेंट्स आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए कोटे में आवेदन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मिलता हुआ एडमिशन नहीं मिल पाता है. अगर आप भी अपने बच्चों के लिए आवेदन किए या कर रहे हैं, तो कोटे का लाभ लेना न भूलें. इसके जरिए आसानी से एडमिशन मिल पाता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि किन-किन कोटे के तहत एडमिशन मिलता है.
केंद्रीय विद्यालय में इन कोटे के तहत पाएं अपने बच्चों का एडमिशन
केंद्रीय विद्यालय भारत में केंद्रीय सरकारी स्कूलों की एक सिस्टम है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस का पालन करती है. केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन विभिन्न कोटा पर आधारित है,
जो इस प्रकार हैं:
केंद्रीय विद्यालय स्टाफ कोटा: यह कोटा केंद्रीय विद्यालय स्टाफ के बच्चों के लिए है.
सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा: यह कोटा माता-पिता की इकलौती बेटी के लिए है.
केवी कर्मचारियों के पोते-पोतियों का कोटा: इस कोटे का लाभ केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के पोते-पोतियों के लिए है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे कोटा: इस कोटे के तहत केंद्र सरकार के संगठनों और निकायों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए होता है.
रक्षा कार्मिक कोटा के बच्चे: यह कोटा रक्षा कार्मिकों के बच्चों को मिलता है.
स्थानांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय केंद्र सरकार कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोटा: यह कोटा स्थानांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए होता है.
राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का कोटा: यह कोटा राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को मिलता है.
स्वायत्त निकायों/पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोटा: इस कोटे का लाभ स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों को मिलता है.
विदेशी राष्ट्रीय/अनिवासी भारतीय/पीआईओ/ओसीआई कोटा के बच्चे: यह कोटा विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारत के विदेशी नागरिकों के बच्चों के लिए होता है.