कोरबा 28 सितंबर 2021/कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों-आश्रितों को शासन द्वारा 50 हजार रूपए अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर रानू साहू ने आज समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मृत व्यक्तियों के परिजनों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण मृतकों का ग्रामवार एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड वार सूची बनाकर मृतक के परिजनों को आवेदन प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने मृतक के परिजनों से समय सीमा में आवेदन भरवाने के काम को पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों को आवेदन के साथ आधार नंबर से जुड़े सक्रिय बैंक खातों की जानकारी प्रस्तुत करने की जानकारी देने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
कलेक्टर ने कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों से आवेदन प्रक्रिया समय सीमा में पूर्ण कराने के काम में पटवारियों और सचिवों को दायित्व सौंपने के निर्देश बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिए। कोरोना संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रूपए अनुदान सहायता राशि देने के लिए आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील कार्यालयों एवं नगरीय क्षेत्रों में जोन कार्यालय में लिए जाएंगे।
आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ मृत्यु विनिश्चियन समिति द्वारा कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। आवेदक को बैंक खाता और आधार नंबर का भी विवरण देना होगा। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आवेदक परिजन को अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली 50 हजार रूपए की सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान राशि राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए 50 हजार रूपए निर्धारित किए गए हैं।