नई दिल्ली:– वैसे तो राज्यों में सरकार कई तरह की पेंशन दे रही है जिसमें महिला, बुजुर्ग, दिव्यांगों को सहायता दी जाती है. वहीं देश में एक ऐसा भी राज्य है जिसमें कुंवारों को हर महीने पेंशन दी जा रही है. वह भी हर महीने 3 हजार रुपये.
हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार की जहां कुंवारों, तलाकशुदा को पेंशन दी जाती है. सरकार राज्य में 45 साल तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को पेंशन दे रही है. झज्जर जिले में 827 विधुर और अविवाहित पुरुष सरकारी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जिनको 3 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है. इसके साथ में उनको वृद्धावस्था सम्मान भी दिया जाएगा.
इस स्कीम के तहत विधुर या तलाकशुदा के लिए सालाना इनकम की लिमिट 3 लाख रुपये की है जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए ये लिमिट 1 लाख 80 हजार रुपये की है. सरकार की इस पेंशन स्कीम के मुताबिक, विधुर और अविवाहित लोग भी 60 साल होने के बाद बुजुर्ग पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
सरकार की इस स्कीम लाभ उठाने के लिए विधुर और अविवाहित लाभार्थियों के खाते में सीधे वित्तीय मदद दी जाएगी. अगर किसी भी लाभार्थी की लाइफ में कोई परिवर्तन होता है तो उसको जिला समाज कल्याण विभाग को सूचित भी करना होता है. यदि कोई अविवाहित या विधुर फिर से शादी कर लेता है तो उसे सरकार को सूचित करना होगा. यदि ऐसा नहीं किया तो हरियाणा सरकार एक्शन ले सकती है.
इस बारे में बता दें कि हरियाणा में कन्याभ्रूण हत्या की घटनाओं के चलते प्रदेश में बहुत से लोग कुंवारें रह जाते हैं. इन्हें भी सम्मान से जीने का हक देने के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 1 जुलाई 2023 से स्कीम शुरू की थी. शुरू में इस स्कीम के तहत 2750 रुपये मिलते थे जो अब बढ़कर 3 हजार रुपये हो गए हैं.
