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    Home » मध्यप्रदेश में मिलेगी बेटियों के माता-पिता को पेंशन, हर महीने मिलेगा CM कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ, जानें आवेदन की प्रक्रिया…
    मध्य प्रदेश

    मध्यप्रदेश में मिलेगी बेटियों के माता-पिता को पेंशन, हर महीने मिलेगा CM कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ, जानें आवेदन की प्रक्रिया…

    By Tv 36 HindustanSeptember 12, 2024No Comments3 Mins Read
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    भोपाल:- मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के माता-पिता के लिए एक खास योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम है ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’। इस योजना के तहत उन माता-पिता को हर महीने 600 रुपये पेंशन मिलेगी जिनकी सिर्फ़ बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है। सरकार का मकसद है कि शादी के बाद अकेले रहने वाले माता-पिता को आर्थिक मदद मिल सके और उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े।

    मध्य प्रदेश सरकार बेटियों को सशक्त बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं की समय-समय पर चर्चा होती है और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सराहना भी होती है। इसके अलावा सरकार कई ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हैं। इसी कारण सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना चल रही है। यह योजना आर्थिक बदहाली से जूझ रहे माता पिता का सहारा बन सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी सिर्फ़ बेटियां हैं।

    जानें नियम व शर्तें

    इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। आवेदक दंपत्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दंपत्ति में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। दंपत्ति की संतान के रूप में केवल पुत्री ही होनी चाहिए। दंपत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

    दोनों तरह से कर सकते हैं आवेदन

    इसके बाद नीचे दिए गए सभी दस्तावेज़ नगर पालिका कार्यालय में जमा करने होंगे। फिर पात्रता की जांच करके पेंशन स्वीकृत की जाएगी। आप लोक सेवा गारंटी में आवेदन करके भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लिए आप ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। आप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय, ग्राम पंचायत या लोक सेवा केंद्र में जमा कर सकते हैं।

    योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

    स्वयं की दो फोटो

    समग्र आईडी

    आधार नंबर

    मोबाइल नंबर

    बैंक पासबुक

    आयु प्रमाण पत्र

    आय प्रमाण पत्र (अगर आयकर दाता नहीं हैं तो)

    केवल कन्याएं ही संतान होने संबंधी शपथ पत्र

    मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र

    दंपत्ति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति में एकल फोटो

    विधवा तथा परित्यक्त महिलाएं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें

    परित्यक्ता महिलाएं न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें

    दस्तावेजों की होगी जांच

    पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑफ़लाइन आवेदन करने पर आपको कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदनों की जांच की जाएगी। जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे। अगर दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और आपको लिखित में सूचना दी जाएगी।

    सीधे खाते में आएगी पेंशन

    अगर आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपका पेंशन प्रकरण स्वीकृत कर लिया जाएगा। इसके बाद आपका नाम पेंशन प्रपोजल में जोड़ दिया जाएगा और हर महीने आपके बैंक खाते में सीधे पेंशन की राशि आ जाएगी।

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