नई दिल्ली:– केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीज़ल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है। नए प्रावधान के तहत पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 4 रुपये प्रति लीटर, डीज़ल के एक्सपोर्ट पर 8.50 रुपये प्रति लीटर और ATF के एक्सपोर्ट पर 7.50 रुपये प्रति लीटर की स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी लगेगी।
हालांकि सरकार ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव को इस ड्यूटी से छूट प्रदान की है। इन देशों को होने वाले निर्यात पर नई एक्साइज़ ड्यूटी लागू नहीं होगी।
वहीं, आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और डीज़ल पर मौजूदा एक्साइज़ ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे देश के भीतर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर इस फैसले का तत्काल कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य निर्यात पर कर व्यवस्था को संतुलित करना है, जबकि घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता और कीमतों को स्थिर बनाए रखना भी प्राथमिकता है।
