नई दिल्ली:– केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और गड़बड़ियों की रोकथाम से जुड़े कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार, 27 जुलाई को लोकसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश करेंगे। लोकसभा के विधायी कामकाज के एजेंडे में इस विधेयक को सूचीबद्ध किया गया है।
जारी एजेंडे के अनुसार, डॉ. जितेंद्र सिंह ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ में संशोधन के लिए सदन से विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगे और इसके बाद विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। एजेंडे में इसे विचार और पारित किए जाने के लिए भी सूचीबद्ध किया गया है।
लोकसभा के एजेंडे में पहले विधेयक को पेश करने का प्रावधान है। इसके बाद, यदि विधेयक पेश हो जाता है, तो इसे सदन में विचार और पारित करने के लिए लिया जा सकता है। एजेंडे में स्पष्ट किया गया है कि विधेयक पर विचार और पारित करने की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी, जब इसे पहले सदन में पेश किया जाएगा।
यह प्रस्ताव मौजूदा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में बदलाव से संबंधित है। हालांकि, प्रस्तावित संशोधनों में वास्तव में कौन-कौन से बदलाव किए जाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी विधेयक के प्रावधान सामने आने के बाद स्पष्ट होगी।
