Tv36Hindustan
    Facebook Twitter Instagram
    Facebook Twitter Instagram Vimeo
    Tv36Hindustan
    Subscribe Login
    • समाचार
    • छत्तीसगढ
    • राष्ट्रीय
    • नवीनतम
    • सामान्य
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • लेख
    • मध्य प्रदेश
    • ज्योतिष
    Tv36Hindustan
    Home » RTI ACT क्या है इस कानून में विशेष और क्यो है जरूरी, साथ ही जानिए कैसे करे इस कानून का उपयोग
    जीवन शैली

    RTI ACT क्या है इस कानून में विशेष और क्यो है जरूरी, साथ ही जानिए कैसे करे इस कानून का उपयोग

    By adminOctober 5, 2021Updated:October 5, 2021No Comments4 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn VKontakte Email Tumblr
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    जागरूक नागरिक उज्ज्वल भविष्य उभरता भारत का संदेश

    भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून बनाया था. इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है.

    भारत के सभी नागरिक सूचना के अधिकार कानून के तहत किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक संस्थान की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

    आरटीआई कानून के तहत आवेदन करने और जानकारी हासिल करने की पूरी प्रक्रिया

    आरटीआई हाथ से लिखकर या टाइप करके या फिर ऑनलाइन लगाई जा सकती है.

    हालांकि इसका कोई विशेष पारूप नहीं हैं, लेकिन आप जिस सरकारी या सार्वजनिक संस्थान से जानकारी लेना चाहते हैं, उस विभाग या संस्थान की वेबसाइट में जाकर आरटीआई के आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं. आरटीआई के तहत सिर्फ लिखित में ही नहीं, बल्कि मौखिक रूप से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई कानून के तहत हिंदी, अंग्रेजी और किसी स्थानीय भाषा में जानकारी हासिल कर सकता है.

    जानकारी पाने के लिए किसको भेजें आवेदन

    सरकार के सभी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक संस्थानों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जिस विभाग या सार्वजनिक संस्थान की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा.

    इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा. इसके अलावा अगर आप केंद्र सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा.

    कितने दिन में मिलेगी सूचना

    सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान किया गया कि कोई भी सूचना 30 दिन के अंदर दी जाएगी. इसके अलावा अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के संबंधित है, तो उसको 48 घंटे के अंदर प्रदान की जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो आवेदन करने वाले को 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करानी होगी.

    अब यहां सवाल यह है कि आखिर सूचना देने की अवधि की गणना कब से की जाएगी, तो इसका जवाब यह है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन फीस देने के दिन से इसकी गणना की जाएगी. इसका मतलब यह है कि जिस दिन आरटीआई की जानकारी हासिल करने के लिए फीस जमा की गई है, उस दिन से 30 दिन की गणना की जाएगी. अगर जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आरटीआई की फीस जमा करने के समय से 48 घंटे की गणना की जाएगी.

    ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

    भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई कानून के तहत ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. ऑनलाइन जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल यानी www.rtionline.gov.in में जाकर आवेदन करना होता है. इसके लिए आप www.rtionline.gov.in पर रजिस्टर्ड करके या फिर बना रजिस्टर्ड किए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आप बिना रजिस्टर्ड किए सीधे ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपको ‘आवेदन करें’ पर क्लिक करना होगा और सीधे आवेदन करना होगा.

    सूचना न देने वाले के खिलाफ कार्रवाई

    अगर आपने आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगी है और कोई लोक सूचना अधिकारी जानकारी जानकारी देने से मना करता है, तो उसको इसका वाजिब कारण बताना होगा. साथ ही इस संबंध में किसी अपील की जाए, इसकी जानकारी देगा. वरना उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

    आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के मुताबिक अगर कोई लोक सूचना अधिकारी दुर्भावनापूर्वक कोई जानकारी देने से इनकार करता है या गलत जानकारी देता है या आधी-अधूरी जानकारी देता है या फिर किसी जानकारी को देने से बचने के लिए दस्तावेज को नष्ट करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

    आरटीआई अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी सूचना निर्धारित समय पर नहीं देता है, तो उस पर 250 रुपये रोजाना की दर से जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की यह राशि 25 हजार से ज्यादा नहीं होगी. इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकते हैं.

    Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Tumblr
    Previous Articleतैराकी एवं क्रिकेट की जिला स्पर्धा संपन्न,संभाग स्पर्धा हेतु 50 प्रतिभागियों का हुआ चयन
    Next Article विधान सभा युवक काँग्रेस द्वारा मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई
    admin
    • Website

    Related Posts

    आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं ,चुनाव आयोग ने दी जानकारी

    September 21, 2023

    इस दिन मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ें जाएंगे…

    September 21, 2023

    डॉक्टर ने किया चौंकाने वाला खबर का खुलासा 50 साल से कम उम्र वाले लोगों की हो सकती है याददाश्त की कमी…

    September 20, 2023

    सालो से कोशिश कर रहा था अब KBC की हॉट सीट पर पहुंचा यह युवक…

    September 20, 2023

    Comments are closed.

    About
    About

    tv36hindustan is a News and Blogging Platform. Here we will provide you with only interesting content, and Valuable Information which you will like very much.

    Address : New Gayatri Nagar,
    Steel Colony Khamardih Shankar Nagar Raipur (CG).

    Email: tv36hindustan01@gmail.com

    Mo No. +91 91791 32503

    Recent Posts
    • महिला आरक्षण बिल संसद के सदनों से पारित होने बाद पीएम मोदी का बीजेपी मुख्यालय पर जोरदार स्वागत ,,उन्होंने कहा, “हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा हैं…
    • सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यवाही हो: मुख्य सचिव अमिताभ जैन
    • शराब पीकर बुलेट चला रहा था युवक, कटा 29 हज़ार का चालान
    • दसवीं पास युवतियों को मिल रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की निःशुल्क ट्रेनिंग, जानिए कहा…
    • दसवीं पास युवतियों को मिल रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की निःशुल्क ट्रेनिंग, जानिए कहा…
    Pages
    • About Us
    • Disclaimer
    • Home
    • Privacy Policy
    Facebook Twitter Instagram Pinterest
    © 2023 tv36hindustan. Designed by tv36hindustan.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?