नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्च सुविधा मुहैया कराने वाली अमेरिकी कंपनी गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.जानकारी के मुताबिक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस के माहौल में बाजार में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए Google पर यह जुर्माना लगाया है।
CCI ने कहा कि Google ने बाजार में प्रवेश करने या संचालित करने के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए एक प्रवेश अवरोध बनाया है। सीधे शब्दों में कहें तो CCI ने Android मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम का दुरुपयोग करने के लिए Google पर जुर्माना लगाया है।न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने संदीप कुमार व अन्य की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया है.
याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी पत्नी को उसके परिवार से मुक्त कराने और उसे वापस लाने की मांग की थी। कोर्ट ने विपक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.इसके बाद विपक्ष की ओर से दिल्ली के गोकुल थाने में रेप समेत पोक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी.
जबकि पत्नी ने कोर्ट के सामने दिए बयान में पति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की.इस पर कोर्ट ने कहा कि दो वयस्कों की निजी जिंदगी में बाहरी लोगों का दखल सही नहीं है. कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर करते हुए पत्नी को पति की सहमति के बाद उसके साथ रहने का आदेश दिया