गरियाबंद:– जिला जेल गरियाबंद की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भगवान सिंह उइके ने जिला जेल परिसर और उसके आसपास 200 मीटर के दायरे को ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया है। आदेश के तहत अब इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी द्वारा ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि जेल परिसर और बंदियों की सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन गतिविधियों से संभावित खतरे की आशंका बनी हुई है। वर्तमान परिस्थितियों में जेल के ऊपर या आसपास ड्रोन उड़ाए जाने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और संवेदनशील जानकारी लीक होने का जोखिम भी बढ़ सकता है।
कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं कानून-व्यवस्था संबंधी प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिला जेल गरियाबंद और उसकी सीमा से लगे 200 मीटर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ड्रोन संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
