छत्तीसगढ़ :– बीयर प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। अब प्रदेश में ताजा (Fresh) क्राफ्ट बीयर का स्वाद लेने का इंतजार खत्म होने वाला है। राज्य सरकार ने नई आबकारी व्यवस्था के तहत माइक्रो ब्रुअरी (Craft Beer Brewery) स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद होटल, रेस्टोरेंट और क्लब परिसर में ही बीयर तैयार कर ग्राहकों को ताजा परोसी जा सकेगी। यह व्यवस्था देश के कई बड़े शहरों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी।
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य केवल बीयर की नई किस्में उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और निवेश को बढ़ावा देना भी है। माइक्रो ब्रुअरी खुलने से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में नए निवेश की संभावना बढ़ेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य के आबकारी राजस्व में भी इजाफा होने की उम्मीद है।
माइक्रो ब्रुअरी वह इकाई होती है जहां सीमित मात्रा में ताजा क्राफ्ट बीयर तैयार की जाती है। यह बड़े कारखानों में बनने वाली सामान्य बीयर से अलग होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के माल्ट, हॉप्स और प्राकृतिक फ्लेवर का उपयोग कर अलग-अलग स्वाद तैयार किए जाते हैं। खास बात यह है कि यह बीयर उसी परिसर में ग्राहकों को परोसी जाती है, इसलिए इसका स्वाद और ताजगी अधिक मानी जाती है
राज्य सरकार द्वारा जारी माइक्रो ब्रुअरी लाइसेंस गाइडलाइन के अनुसार लाइसेंस लेने के लिए निर्धारित आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। परिसर का न्यूनतम क्षेत्रफल, सुरक्षा मानक, स्थानीय निकाय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभागों की मंजूरी आवश्यक होगी। उत्पादन क्षमता भी निर्धारित सीमा के भीतर रखी जाएगी और वार्षिक लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा।
होटल और पर्यटन कारोबार को मिलेगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और अन्य बड़े शहरों में हाई-एंड रेस्टोरेंट और होटल अब अपने यहां ताजा क्राफ्ट बीयर तैयार कर सकेंगे। इससे फूड और बेवरेज सेक्टर को नई पहचान मिलेगी तथा पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कई राज्यों में माइक्रो ब्रुअरी पहले से सफल मॉडल साबित हो चुकी हैं।
पहले नहीं थी यह सुविधा
अब तक छत्तीसगढ़ में केवल फैक्ट्रियों में तैयार होकर आने वाली पैक्ड बीयर ही उपलब्ध होती थी। माइक्रो ब्रुअरी की अनुमति मिलने के बाद पहली बार प्रदेश में “ब्रू एंड सर्व” मॉडल लागू होगा, जिसमें बीयर उसी स्थान पर तैयार कर सीधे ग्राहकों को परोसी जाएगी।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह
हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि क्राफ्ट बीयर हो या सामान्य बीयर, दोनों में अल्कोहल होता है। इसलिए इसका सेवन केवल कानूनी आयु पूरी करने वाले लोग ही करें और हमेशा सीमित मात्रा में करें। शराब पीकर वाहन चलाना कानूनन अपराध है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है।
