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    कैसे होता है चुनाव पार्टी का रजिस्ट्रेशन और राजनीतिक दल बनाने के लिए क्या होती हैं शर्तें…….

    By Tv 36 HindustanMarch 20, 2024No Comments4 Mins Read
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    सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ इस्तेमाल करने की इजाजत दी है. ऐसे में सवाल है कि इलेक्शन कमीशन (ECI) आखिर कैसे चुनाव चिन्ह आवंटित करता है और क्या हैं राजनीतिक दल बनाने की शर्तें?क्या कुछ भी रख सकते हैं राजनीतिक पार्टी का नाम, कैसे जारी होते हैं सिम्बल? जानें चुनाव आयोग की शर्तेंशरद पवार चुनाव में पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ इस्‍तेमाल कर पाएंगे.

    सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ इस्तेमाल करने की इजाजत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि शरद पवार की पार्टी के चुनाव चिन्ह ‘तुरहा बजाते व्यक्ति’ को मान्यता दी जाए. आदेश में साफ किया है कि चुनाव आयोग किसी भी पार्टी को यह चुनाव चिन्ह आवंटित न करे. कोर्ट के इस आदेश से अजित पवार गुट को झटका लगा है.ऐसे में सवाल है कि इलेक्शन कमीशन (ECI) आखिर कैसे चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, पार्टी किसी भी चुनाव चिन्ह की डिमांड कर सकती है,

    कैसे होता है पार्टी का रजिस्ट्रेशन और राजनीतिक दल बनाने के लिए क्या होती हैं शर्तें?पहले चुनाव चिन्ह की प्रक्रिया समझते हैंपार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए भी कानून है. The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 के तहत इलेक्शन कमीशन पार्टियों को सिम्बल जारी करता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है.

    इलेक्शन कमीशन के पास करीब 100 से अधिक चुनाव चिन्ह रिजर्व में रहते हैं, जो अब तक किसी भी पार्टी को आवंटित नहीं किए गए हैं. जब भी चुनाव चिन्ह जारी करने की बात आती है तो आयोग उनमें से एक चिन्ह पार्टी के लिए जारी करता है

    हालांकि, कोई पार्टी किसी खास चुनाव चिन्ह को जारी करने की अपील करती है तो चुनाव आयोग उस पर गौर करता है. अगर वो चुनाव चिन्ह किसी पार्टी को आवंटित नहीं किया गया है तो वो जारी किया जा सकता है, वरना नहीं.जब चुनाव चिन्ह पर हुआ था विवादचुनाव चिन्ह को जारी करने की एक अपनी प्रक्रिया है लेकिन इसको लेकर विवाद भी हो चुका है. आयोग अब पशु-पक्षियों की फोटो वाले चुनाव चिन्ह नहीं जारी करता है. इसको लेकर पशु अधिकारों की पैरवी करने वाले कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था

    . इससे पहले तक जिन पार्टियों के पास ऐसे सिम्बल होते थे वो चुनाव के समय उन जानवरों की परेड कराने लगती थीं. एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स ने बेजुबान पशुओं की परेड को क्रूरता बताया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने ऐसे सिम्बल जारी करने पर रोक लगा दी जिसमें जानवरों को दिखाया जाता था.मैंने राजनीतिक पार्टी बनाई, कैसे मिलेगी EC से मान्यता?अगर कोई कैंडिडेट राजनीतिक पार्टी बनाता है तो उसे चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दल बनाने से जुड़े नियमों का जिक्र है. नियम कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी फॉर्म भरना होगा.

    इसे ऑनलाइन भरना होता है. फिर इसका प्रिंटआउट लेकर अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ 30 दिन के अंदर चुनाव आयोग को भेजना होता है. प्रक्रिया में 10 हजार रुपए बतौर शुल्क जमा कराना होता है.पार्टी बनाने के लिए ये शर्तें मानना अनिवार्यध्यान रखने वाली बात है कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस से पहले उसका संविधान भी तैयार करना जरूरी है. जिसमें ये बातें दर्ज होती हैं कि राजनीतिक दल नाम क्या होगा, उसके काम करने का तरीका क्या होगा, पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? ऐसी कई बातें उसमें दर्ज होती हैं

    .इसके साथ ही पार्टी के अहम पदों पर बैठे लोगों की जानकारी देनी होगी और पार्टी संविधान की प्रति पर उनके हस्ताक्षर भी अनिवार्यतौर पर होने चाहिए. दस्तावेजों में पार्टी के बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी होगी. पार्टी का नाम क्या होगा, यह कैंडिडेट खुद तय कर करेंगे, लेकिन उस मुहर लगेगी या नहीं यह चुनाव आयोग तय करेगा. आयोग देखता है कि वो नाम पहले से दर्ज तो नहीं है. अगर दर्ज है तो वो अपनी तरफ से भी सुझाव दे सकता है या मांग सकता है.

    किसी राजनीतिक दल की स्थापना के लिए कम से कम उससे 500 सदस्यों का जुड़ा होना जरूरी है. वो सदस्य किसी अन्य दल से न जुड़े हों.

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