Close Menu
Tv36Hindustan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram Vimeo
    Tv36Hindustan
    Subscribe Login
    • समाचार
    • छत्तीसगढ
    • राष्ट्रीय
    • नवीनतम
    • सामान्य
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • लेख
    • मध्य प्रदेश
    • ज्योतिष
    Tv36Hindustan
    Home » अब श्रम विभाग करेगा दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन, नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू, आदेश जारी…
    समाचार

    अब श्रम विभाग करेगा दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन, नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू, आदेश जारी…

    By Tv 36 HindustanFebruary 19, 2025No Comments3 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn VKontakte Email Tumblr
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    रायपुर :– मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है।

    • Advertisement –

    श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं।
    नए नियमों के तहत, दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा। पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।

    कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल होंगी। पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि 6 महीने बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा।

    पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत, कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे। हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा। निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे।

    पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा।

    Post Views: 1,190

    chhattisgarh Hindi khabar Hindi news hindinews india Raipur Today latest news Today news
    Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Tumblr
    Previous Articleक्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं की दाढ़ी और मूंछ क्यों नहीं होती, प्रेमानंद महाराज ने इसके पीछे का कारण बताया…
    Next Article इस महाशिवरात्रि के दिन किस रंग के कपड़े पहनना होता है शुभ, पहली बार व्रत रखने वाले जान लीजिए ये बात…
    Tv 36 Hindustan
    • Website

    Related Posts

    रेलवे स्टेशन की बंद लिफ्ट में दो घंटे तक फंसे रहे नौ यात्री, नहीं लगाए थे…

    May 7, 2026

    सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 20 हजार गांवों की भूमि का डाटा ऑनलाइन, धोखाधड़ी की तो मोबाइल पर आएगा अलर्ट…

    May 7, 2026

    ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर PM ने चेंज की अपनी डीपी, पाक को दिया सख्त संदेश…

    May 7, 2026

    छत्तीसगढ़ में आज फिर बदलेगा मौसम; आंधी-बारिश होगी अब बंद, अब फिर सताएगी गर्मी…

    May 7, 2026

    Comments are closed.

    Ads
               
               
    × Popup Image
    -Ads-
    -Ads-
    -ADS-
    Ads
    -Ads-
    Ads
    Ads
    About
    About

    tv36hindustan is a News and Blogging Platform. Here we will provide you with only interesting content, and Valuable Information which you will like very much.

    Editor and chief:- RK Dubey
    Marketing head :- Anjali Dwivedi
    Address :
    New Gayatri Nagar,
    Steel Colony Khamardih Shankar Nagar Raipur (CG).

    Email: tv36hindustan01@gmail.com

    Mo No. +91 91791 32503

    Recent Posts
    • रेलवे स्टेशन की बंद लिफ्ट में दो घंटे तक फंसे रहे नौ यात्री, नहीं लगाए थे…
    • सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 20 हजार गांवों की भूमि का डाटा ऑनलाइन, धोखाधड़ी की तो मोबाइल पर आएगा अलर्ट…
    • ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर PM ने चेंज की अपनी डीपी, पाक को दिया सख्त संदेश…
    • छत्तीसगढ़ में आज फिर बदलेगा मौसम; आंधी-बारिश होगी अब बंद, अब फिर सताएगी गर्मी…
    • छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला; अब महिलाओं के नाम जमीन रजिस्ट्री पर इतने प्रतिशत शुल्क छूट…
    Pages
    • About Us
    • Contact us
    • Disclaimer
    • Home
    • Privacy Policy
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2026 tv36hindustan. Designed by tv36hindustan.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?